कोयला मंत्रालय ने आगामी कोयला एक्सचेंज के लिए अनुभवी संस्थाओं को तृतीय-पक्ष एजेंसियों (टीपीए) के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रण जारी किया है। ये टीपीए एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट या उनके प्रसंस्कृत रूपों के नमूने लेने, संग्रह, तैयारी और विश्लेषण की देखरेख करेंगे।
मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) ने योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) बुधवार को जारी किया। इसमें आवेदकों से मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से अपनी रुचि प्रस्तुत करने को कहा गया है।
यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के तहत महत्त्वपूर्ण नियामक कदम है। यह केंद्र सरकार को खनिज एक्सचेंज संचालन के लिए शक्तियां प्रदान करता है और कोयला लेनदेन में पारदर्शिता व गुणवत्ता आश्वासन लाने का लक्ष्य रखता है। यह सूचीबद्धता पांच वर्षों के लिए होगी।
पात्रता केवल उन संस्थाओं तक सीमित होगी जिनका पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में कारोबार कम से कम 3 करोड़ रुपये रहा हो। आवेदक के पास भारत में कोयला या लिग्नाइट या उनके प्रसंस्कृत रूप के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण, परीक्षण और दस्तावेजीकरण से संबंधित समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए। इसका न्यूनतम संचयी मूल्य 1 करोड़ रुपये हो।