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Zomato को फिर मिला GST नोटिस, 11.81 करोड़ रुपये भरने का ऑर्डर

कारण बताओ नोटिस मिलने पर कंपनी ने जिन सहायक दस्तावेजों और कानूनी मिसालों के साथ आरोपों को स्पष्ट करने की कोशिश की थी।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- April 20, 2024 | 3:03 PM IST

फूड डिलवरी करने वाली कंपनी ज़ोमैटो को जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए कुल 11.81 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और जुर्माना आदेश प्राप्त हुआ है। इस बारे में कंपनी ने 19 अप्रैल को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया।

आदेश को 5.9 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और इतनी ही राशि के जुर्माने में बांटा गया गया है। जुलाई 2017 और मार्च 2021 के बीच ज़ोमैटो द्वारा अपनी विदेशी सहायक कंपनियों को दी एक्सपोर्ट सर्विसेस पर केंद्रीय माल और सेवा कर, गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा ये GST आदेश जारी किया गया है।

वहीं इस मामले में कंपनी का कहना है कि कारण बताओ नोटिस मिलने पर कंपनी ने जिन सहायक दस्तावेजों और कानूनी मिसालों के साथ आरोपों को स्पष्ट करने की कोशिश की, नोटिस जारी करते समय शायद उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

इस मामले में कंपनी उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है।

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पिछले महीने भी मिला था नोटिस

बता दें, पिछले महीने, ज़ोमैटो को वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित गुजरात के राज्य कर उपायुक्त से जीएसटी आदेश प्राप्त हुआ। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि ऑर्डर में 4,11,68,604 रुपये के जीएसटी भुगतान के साथ-साथ 8,57,77,696 रुपये के अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना शुल्क की मांग की गई है।

कंपनी ने कहा कि यह आदेश जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के बाद आया है।

First Published : April 20, 2024 | 3:03 PM IST