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मतदान को पंचाट से मिली मंजूरी

Last Updated- December 12, 2022 | 3:27 AM IST

प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस को मंगलवार को निर्धारित अपनी असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) बुलाने की मंजूरी दे दी है। संपत्ति गिरवी रखकर कर्ज देने वाली इस कंपनी को उस विवादास्पद प्रस्ताव पर मतदान कराने की भी मंजूरी दी गई है, जो तरजीही आधार पर कार्लाइल समेत एक निवेशक समूह के 4,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से जुड़ा है। हालांकि न्यायाधिकरण ने पीएनबी हाउसिंग को निर्देश दिया है कि वह अगले निर्देशों तक प्रस्ताव पर मतदान नतीजों का खुलासा नहीं करे। सैट ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि वह एनएसडीएल को मतदान के पैटर्न की घोषणा नहीं करने के बारे में सूचित करे और इसे अगले आदेश तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। उस समय न्यायाधिकरण यह फैसला करेगा कि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट जरूरी है या नहीं।
पीएनबी हाउसिंग ने तर्क दिया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 62(1)(सी) के तहत किसी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के जरिये मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है, लेकिन कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यह जरूरत उस स्थिति में खत्म हो जाती है, जब शेयरों का तरजीही आवंटन किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किया जा रहा हो। सैट ने सेबी को 26 जून तक जवाब और अगर कोई रिजॉइन्डर हो तो वह 4 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पिछले सप्ताह पीएनबी हाउसिंग ने कहा कि उसे बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से एक पत्र मिला है। इसमें कंपनी से कहा गया है कि वह तब तक तहजीही आवंटन पर आगे नहीं बढ़े, जब तक वह किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से अपने शेयरों का मूल्यांकन नहीं करा लेती।
पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस ने सेबी के निर्देशों के खिलाफ सैट में अपील की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने सेबी द्वारा तय लागू कीमत नियमनों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन समेत सभी संबंधित लागू कानूनों का पालन किया है। इसने कहा, ‘तरजीही आवंटन कंपनी, उसके शेयरधारकों और सभी संबंधित भागीदारों के हित में है।’
सूत्रों ने कहा कि सेबी के पत्र से यह असमंजस पैदा हो गया कि पीएनबी हाउसिंग ईजीएम बुला सकती है या नहीं। यह ईजीएम मंगलवार को तीन बजे होगी। कंपनी ने तरजीही आवंटन के अलावा अपने निदेशक मंडल द्वारा पारित नौ अन्य प्रस्तावों पर भी शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है। सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान 18 जून से पहले ही शुरू हो चुका है। सैट ने कहा कि वह किसी भी प्रस्ताव पर मतदान रोक रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मतदान पहले ही जारी है।
सेबी की तरफ से पेश वकील का कहना था कि ईजीएम हो सकती है, बशर्ते कि पीएनबी हाउसिंग मूल्यांकन रिपोर्ट आने और उसके बोर्ड को मिलने तक प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़े।
स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) के प्रबंध निदेशक जेएन गुप्ता ने कहा, ‘सेबी ने कभी यह नहीं कहा कि ईजीएम नहीं होनी चाहिए। इसने यह कहा है कि जब तक आप कुछ निश्चित शर्तें पूरी नहीं कर देते हैं, तब तक प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं करें।’ गुप्ता ने ही कार्लाइल सौदे पर सवाल उठाए थे और उन्होंने शेयरधारकों को ‘विरोध में’ मत देने का सुझाव दिया था।
पीएनबी हाउसिंग का शेयर सोमवार को 5 फीसदी की निचली सीमा को छू गया और 702.4 पर बंद हुआ। एसईएस ने एक नोट में कहा था, ‘एसईएस ने पाया है कि यह सौदा कंपनी के शेयरधारकों और पीएनबी के शेयरधारकों के लिए अनुचित है। पीएनबी ने कंपनी के नियंत्रक शेयरधारक के रूप में मूल्य कम कर दिया है। इस समय पीएनबी हाउसिंग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू) की श्रेणी में है क्योंकि एक सरकारी कंपनी- पीएनबी इसकी प्रवर्तक है। पीएसयू को बहुत सी वजहों से ऐसा मूल्यांकन मिलता है, जो सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों की तुलना में काफी कम होता है।’

First Published - June 21, 2021 | 9:03 PM IST

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