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Spicejet ने किया क्रेडिट सुइस को 15 लाख डॉलर का पेमेंट, 3% से ज्यादा चढ़े शेयर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के आदेश में चेयरमैन अजय सिंह को हिदायत दी थी कि अगर पेमेंट नहीं किया गया तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 15, 2023 | 12:19 PM IST

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद संकट के दौर से गुजर रही विमानन कंपनी SpiceJet Ltd ने स्विटजरलैंड की बैंक क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर का पेमेंट कर दिया है।

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘स्पाइसजेट लिमिटेड ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर का पेमेंट कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है।’

एयरलाइन कंपनी ने यह भी बताया कि उसने 14 सितंबर को क्रेडिट सुइस को पैसे की अदायगी की।

चढ़े Spicejet के शेयर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए SpiceJet ने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख डॉलर की अदायगी क्रेडिट सुइस को कर दी जिसके बाद कंपनी के शेयर फिर से चढ़ने लगे। बाजार की ओपनिंग के समय कंपनी के शेयर जहां 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे वहीं 10 बजकर 55 मिनट पर कंपनी के शेयर 3.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 39.69 पर ट्रेड कर रहे थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

गौरतलब है कि सोमवार यानी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुइस को भुगतान के मामले में स्पाइसजेट एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ सख्त रुख दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि 22 सितंबर तक अजय सिंह क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) को पांच लाख डॉलर की किस्त का भुगतान कर दें और साथ ही 10 लाख डॉलर के डिफॉल्ट अमाउंट का भी भुगतान करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के आदेश में चेयरमैन अजय सिंह को हिदायत दी थी कि अगर पेमेंट नहीं किया गया तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।

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क्या है मामला?

एक कोर्ट फाइलिंग से पता चलता है कि इस साल मार्च में क्रेडिट सुइस ने अदालत के आदेशों की ‘जानबूझकर अवमानना’ करने के लिए और दोनों पक्षों बीच समझौते के अनुसार कई मिलियन डॉलर का बकाया भुगतान करने में विफलता पर अजय सिंह और स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बता दें कि यह सिलसिला 2015 से ही चल रहा है। 2015 से ही क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट लगभग 24 मिलियन डॉलर के अवैतनिक बकाया (unpaid dues) के क्रेडिट सुइस के दावे पर कानूनी विवाद में लगे हुए हैं, जिसके कारण मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एयरलाइन को 2021 में बंद कर दिया जाए। ET की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने समापन को निलंबित कर दिया और दोनों पक्षों को आपस में मिलकर मामला सुलझाने की अनुमति दे दी।

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अगस्त 2022 में, दोनों पक्ष विवाद को सुलझाने के लिए सहमत भी हो गए। लेकिन मार्च 2023 में, एयरलाइन ने कहा कि जो दोनों पक्षों में समझौता हुआ था उन शर्तों के अनुसार स्पाइसजेट बकाया भुगतान करने में भी विफल रही। और इसके बाद क्रेडिट सुइस ने सिंह के खिलाफ अवमानना ​​​​मामला दायर किया।

First Published : September 15, 2023 | 11:18 AM IST