नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिवालिया एयरलाइन गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेशों के बाद पंजीकरण रद्द किए गए हैं।
गो फर्स्ट ने मई 2023 में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था और तब से विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को अपने विमानों का नियंत्रण लेने के लिए पूर्व मालिकों, ऋणदाताओं के साथ साथ रिजोल्यूशन पेशेवरों (आरपी) के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी।
26 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को निर्देश दिया था कि वह गो फर्स्ट को लीज पर मिले विमानों का पंजीकरण पांच कामकाजी दिनों के अंदर रद्द करे जिससे पट्टेदाताओं ने राहत की सांस ली थी। डीजीसीए द्वारा अदालती आदेश पर अमल किए जाने और विमानों के पट्टे समाप्त होने से पट्टेदाताओं के पास अब अपने विमान वापस हासिल करने के अवसर पैदा हुए हैं।
केएलए लीगल में मैनेजिंग पार्टनर अजय कुमार ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘डीजीसीए ने आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद गो फर्स्ट के ज्यादातर विमानों का पट्टा समाप्त कर दिया है।’