रियल एस्टेट

दिवाला केस में नया नियम- बिल्डर को देनी होगी पूरी खरीदार लिस्ट

आईबीबीआई ने कहा- दावा न करने वाले आवंटियों का भी विवरण सूचना ज्ञापन में शामिल होगा, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़े

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रुचिका चित्रवंशी   
Last Updated- February 27, 2026 | 8:55 AM IST

भारतीय दीवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने गुरुवार को दीवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के लिए सूचना ज्ञापन में सभी आवंटियों का विवरण शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, भले ही उन्होंने समाधान पेशेवर को दावा प्रस्तुत नहीं किया हो।

ऐसे सभी आवंटी, जिनके नाम कंपनी के रिकॉर्ड में हैं, या रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में हैं, उनका उल्लेख करना होगा। यह सभी घर खरीदारों के लिए उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आईबीबीआई ने कहा कि जिन मामलों में ये विवरण कंपनी के सूचना ज्ञापन में शामिल हैं, समाधान योजना में ऐसे आवंटियों के साथ व्यवहार का प्रावधान होना चाहिए। दिवाला नियामक ने कहा, ‘यह संशोधन सभी घर खरीदारों के उचित और न्यायसंगत व्यवहार को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और योजना के कार्यान्वयन के दौरान अनिश्चितता या विवादों से बचने के लिए किया गया है।’

First Published : February 27, 2026 | 8:55 AM IST