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RBI ने IDFC बैंक और LIC Housing Finance पर लगाया जुर्माना, बैंक पर 1 करोड़ तक का जुर्माना

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आरबीआई ने 4 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है।

Last Updated- April 06, 2024 | 8:44 AM IST
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक के कुछ नियमों के उल्लंघन के मामने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओर
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक्शन लिया है। आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन करने पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस बारे में खुद आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में बताया। आरबीआई ने कहा कि कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये जुर्माना ‘Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions’ के कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ‘नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के प्रावधानों के उल्लघंन को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़ें- नीतिगत दर घटाने की हड़बड़ी नहीं, RBI ने FY25 के लिए GDP ग्रोथ और मुद्रास्फीति अनुमान रखा बरकरार

हालांकि ये भी साफ है कि इस फाइन का असर इन दोनों के ग्राहकों पर किसी तरह से नहीं होगा। वहीं इस बीच, आरबीआई ने 4 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है। आईबीआई के द्वारा रद्द होने के बाद अब ये एनबीएफसी कारोबार नहीं कर सकती हैं।

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First Published - April 6, 2024 | 8:44 AM IST

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