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ड्यूटी की नई मियाद का Akasa Air पर नहीं होगा असर: CEO विनय दुबे

New FDTL Norms: पायलटों को ज्यादा थकान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए DGCA ने 8 जनवरी को उड़ान की ड्यूटी समय सीमा नियमों में बदलाव किया था।

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दीपक पटेल   
Last Updated- January 16, 2024 | 11:21 PM IST

निजी विमानन कंपनी अकासा एयर के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विनय दुबे ने आज कहा कि उड़ान की नई ड्यूटी समय सीमा नियमों से अकासा एयर की अधिसूचित उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने पिछले 6 से 9 महीनों के दौरान पर्याप्त संख्या में पायलटों की भर्तियां की हैं।

पायलटों को ज्यादा थकान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 8 जनवरी को उड़ान की ड्यूटी समय सीमा नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों में पायलटों को आराम के लिए ज्यादा समय देने, रात के समय काम करने के नियमों में बदलाव और विमान कंपनियों को पायलटों की थकान संबंधी रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश शामिल हैं। विमानन नियामक ने विमान कंपनियों के लिए इस साल 1 जून से नई अधिसूचना का पालन करना अनिवार्य किया है।

दुबे ने कहा, ‘अकासा एयर में हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है और हमें सुरक्षा के लिए उच्चतम वैश्विक मानकों का पालन करने पर गर्व है। हम पायलटों की थकान संबंधी समस्या को दूर करने के डीजीसीए के प्रयास की सराहना करते हैं। बीते 6 से 9 महीनों के दौरान हमने प्रत्याशित बदलाव को ध्यान में रखते हुए पायलटों की नियुक्यिां की हैं और नियमों में बदलाव से हमारी अधिसूचित उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’

क्रू सदस्यों को पहले हफ्ते में 36 घंटे आराम देने का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। रात की परिभाषा को भी बदला गया है। पहले मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक के समय को रात माना जाता था मगर अब मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे तक के समय को रात माना जाएगा । इससे पायलटों को आराम के लिए अतिरिक्त एक घंटा मिलेगा।

First Published : January 16, 2024 | 11:21 PM IST