कंपनियां

NCLT ने Zee-Sony मर्जर पर आदेश वापस लिया, योजना वापस लेने की अनुमति दी

पीठ ने कहा कि निपटान समझौते के कारण पार्टियों ने योजना को वापस लेने के लिए ‘पारस्परिक रूप से सहमति’ जताई है

Published by
भाषा   
Last Updated- September 15, 2024 | 10:15 AM IST

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के विलय को मंजूरी देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की अनुमति दे दी है और इस संबंध में पारित अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 10 अगस्त, 2023 को पारित अपने आदेश को पिछले हफ्ते वापस ले लिया था, जिसमें उसने ज़ी एंटरटेनमेंट के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी थी।

पीठ ने कहा कि निपटान समझौते के कारण पार्टियों ने योजना को वापस लेने के लिए ‘पारस्परिक रूप से सहमति’ जताई है और निदेशक मंडल ने विलय की योजना को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, यह पीठ विलय की योजना को वापस लेने की अनुमति देती है और सी.पी. (सीएए) संख्या 209/2022 में दिनांक 10 अगस्त, 2023 के आदेश को वापस लेती है।”

इसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को जी द्वारा शेयर बाजार को साझा की गई।

First Published : September 15, 2024 | 10:15 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)