इंडियामार्ट को अदालत से नहीं मिली राहत

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 7:01 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बी2बी मार्केटप्लेस इंडियामार्ट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसने अवांछित वाणिज्यिक संदेश पर लगाम कसने की खातिर सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों की वैधता को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने आज याचिका के निपटान तक याची को दूरसंचार नियामक ट्राई की कार्रवाई से संरक्षण से देने से इनकार कर दिया और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। ट्राई व दूरसंचार विभाग को भी नोटिस भेजा गया है और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
यह नियम पिछले सोमवार को प्रभावी हुआ, लेकिन दूरसंचार नियामक ने इसका क्रियान्वयन एक हफ्ते के लिए टाल दिया ताकि कंपनियां नए नियमों पर ध्यान दें। यह नियम ग्राहकों को धोखाधड़ी आदि से संरक्षण के लिए है और अंपजीकृत इकाइयों की तरफ से एसएमएस ब्लॉक करने के लिए एक ढांचा बनाया गया है।
ऑनलाइन बी2बी डायरेक्टरी का संचालन करने वाली इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ने इस महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और नियमों में खामी होने का दावा किया था।

First Published : March 15, 2021 | 11:43 PM IST