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फ्रैंकलिन एमएफ को सैट से अंतरिम राहत

Last Updated- December 12, 2022 | 2:17 AM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड के खिलाफ सेबी की तरफ से पारित आदेश के खिलाफ फंड हाउस के आला अधिकारियों और उनके ट्रस्टियों को अंतरिम राहत प्रदान की। पंचाट ने अधिकारियोंं व ट्रस्टियों से कहा है कि सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का 50 फीसदी वे तीन हफ्ते के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करा दे। बाकी रकम इस अपील के लंबित रहने तक रिकवर नहीं की जानी चाहिए।
पंचाट अब इस मसले पर अंतिम सुनवाई फ्रैंकलिन एमएफ की अपील के साथ करेगा, जो 30 अगस्त को होनी है। जून में सेबी ने एफटी ट्रस्टी सर्विसेज पर 3 करोड़ रुपये और मुख्य कार्याधिकारी संजय सप्रे और मुख्य निवेश अधिकारी संतोष कामत पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना पिछले साल बंद की गई छह योजनाओं के प्रबंधन में खामियों के कारण लगाया था।
पांच अन्य फंड मैनेजरों पर 1.5 करोड़ रुपये और मुख्य अनुपालन अधिकारी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एफटी एमएफ ने छह डेट योजनाओं को अप्रैल 2020 में कोविड के प्रसार के कारण नकदी की समस्या का हवाला देते हुए बंद कर दिया था। इससे पहले सैट ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन को उस आदेश पर स्थगन के जरिए राहत दी थी, जिसमें फंड हाउस को दो साल तक नई डेट योजनाएं पेश करने से रोका गया था। हालांकि हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने पंचाट की तरफ से दी गई इस राहत को पलट दिया था।

First Published - July 29, 2021 | 11:56 PM IST

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