facebookmetapixel
NFO Alert: Kotak MF का नया Dividend Yield Fund लॉन्च, ₹100 से निवेश शुरू; किसे लगाना चाहिए पैसा?2020 Delhi riots case: उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत से इंकारब्रोकरेज ने इन 2 IT Stocks को किया डाउनग्रेड, कहा – आईटी सेक्टर में पोजिशन घटाने का वक्तBudget 2026: 1 फरवरी या 2 फरवरी? जानें निर्मला सीतारमण किस दिन पेश करेंगी बजटवेनेजुएला के बाद ट्रंप इन देशों में कर सकते हैं मिलिट्री एक्शन?IRCTC New Rule: रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग नियम, आधार लिंक नहीं तो इस समय नहीं कर सकेंगे बुकिंगQ3 अपडेट के बाद FMCG स्टॉक पर ब्रोकरेज पॉजिटिव, बोले – खरीद लें; ₹900 तक जाएगा भावPO Scheme: हर महीने गारंटीड कमाई, रिटायरमेंट बाद भी भर सकते हैं कार की EMIगोल्ड लोन और व्हीकल फाइनेंस में तेजी के बीच मोतीलाल ओसवाल के टॉप पिक बने ये 3 शेयरन्यूयॉर्क की कुख्यात ब्रुकलिन जेल में रखे गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो

बगैर ब्रांड वाले नमकीन पर 12 प्रतिशत जीएसटी

अनब्रांडेड नमकीन और इस तरह के अन्य उत्पादों जैसे आलू के चिप्स, भुजिया और गठिया पर 12 प्रतिशत GST लगेगा, न कि 5 प्रतिशत

Last Updated- February 10, 2023 | 10:57 PM IST
GST

अनब्रांडेड नमकीन और इस तरह के अन्य उत्पादों जैसे आलू के चिप्स, भुजिया और गठिया पर 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा, न कि 5 प्रतिशत। गुजरात अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने यह व्यवस्था दी है।

प्रजापति केवल दिनेशभाई ने उपरोक्त उल्लिखित खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के बारे में AAR से जानकारी मांगी और एएआर से कहा कि उनके उत्पाद गैर ब्रांडेड हैं, इसलिए उन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।

विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी की दर हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमनक्लेचर (HSM) कोड के आधार पर तय होती है। आवेदक ने कहा कि नमकीन 210690 मद के तहत आता है, इसलिए इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी होना चाहिए।

AAR ने पाया कि नमकीन को CGST Act के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा आवेदक पैकेजिंग में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई करना चाहता है। इस तरह से कथित उत्पाद प्री पैकेज्ड और लेबल्ड माना जाएगा।  इस तरह से इन उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना से दरें पिछले 18 जुलाई से संशोधित कर दी गई थीं और जीएसटी परिषद के फैसले के मुताबिक प्री पैकेज्ड और लेबल्ड उत्पादों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

First Published - February 10, 2023 | 10:57 PM IST

संबंधित पोस्ट