अनब्रांडेड नमकीन और इस तरह के अन्य उत्पादों जैसे आलू के चिप्स, भुजिया और गठिया पर 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा, न कि 5 प्रतिशत। गुजरात अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने यह व्यवस्था दी है।
प्रजापति केवल दिनेशभाई ने उपरोक्त उल्लिखित खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के बारे में AAR से जानकारी मांगी और एएआर से कहा कि उनके उत्पाद गैर ब्रांडेड हैं, इसलिए उन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।
विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी की दर हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमनक्लेचर (HSM) कोड के आधार पर तय होती है। आवेदक ने कहा कि नमकीन 210690 मद के तहत आता है, इसलिए इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी होना चाहिए।
AAR ने पाया कि नमकीन को CGST Act के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा आवेदक पैकेजिंग में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई करना चाहता है। इस तरह से कथित उत्पाद प्री पैकेज्ड और लेबल्ड माना जाएगा। इस तरह से इन उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना से दरें पिछले 18 जुलाई से संशोधित कर दी गई थीं और जीएसटी परिषद के फैसले के मुताबिक प्री पैकेज्ड और लेबल्ड उत्पादों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया था।