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DGCA का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया के 3 अधिकारी सेफ्टी उल्लंघन में बर्खास्त

Air India Plane Crash: DGCA ने एयर इंडिया को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत उन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग से हटा दे, जिनकी पहचान की गई है।

Last Updated- June 21, 2025 | 4:15 PM IST
Air India
Representative Image

Air India Plane Crash: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए क्रू रोस्टरिंग के लिए जिम्मेदार तीन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। यह कदम एयर इंडिया द्वारा खुद किए गए खुलासे के बाद उठाया गया है, जिसमें पायलटों के लाइसेंस, जरूरी आराम और हालिया उड़ानों से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन की बात स्वीकार की गई थी।

DGCA का यह आदेश 20 जून को जारी किया गया। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब एयर इंडिया अपने क्रू शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म में बदलाव कर रही थी और इस दौरान DGCA ने उसके क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की समीक्षा की। जांच में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जहां पायलटों को ऐसे समय उड़ान ड्यूटी पर भेजा गया, जब वे नियमानुसार इसके योग्य नहीं थे।

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DGCA ने अपने आदेश में कहा कि “हालांकि एयर इंडिया ने ये उल्लंघन खुद उजागर किए हैं, लेकिन यह दिखाता है कि क्रू शेड्यूलिंग, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में गंभीर खामियां हैं। खास चिंता की बात यह है कि इन गलतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।”

नियामक के अनुसार, जिन तीन अधिकारियों को हटाया गया है, उन्होंने बार-बार गंभीर चूक की है। इनमें अनधिकृत और नियमों के विरुद्ध क्रू की ड्यूटी तय करना, पायलट लाइसेंस और हालिया उड़ान अनुभव संबंधी नियमों का उल्लंघन और शेड्यूलिंग में सिस्टम की नाकामी शामिल हैं।

डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने एयर इंडिया को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत उन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग से हटा दे, जिनकी पहचान की गई है। आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर सौंप दी जाए।

अगले आदेश तक ये अधिकारी किसी भी तरह की ऑपरेशनल भूमिका में नहीं रहेंगे और उन्हें उड़ानों की सुरक्षा या क्रू से जुड़े नियमों की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में अगर क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबन या संचालन की अनुमति रद्द करना भी शामिल है।

FDTL नियमों के उल्लंघन पर एयर इंडिया को नोटिस

इस मामले से जुड़ी एक अलग कार्रवाई में, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने एयर इंडिया को शोकॉज नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 16 और 17 मई को बेंगलुरु से लंदन जाने वाली दो उड़ानों में एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों के उल्लंघन को लेकर दिया गया है।

नियामक ने कहा है कि इन उड़ानों में पायलटों से उस समय लागू 10 घंटे की अधिकतम उड़ान सीमा से ज्यादा काम करवाया गया।

डीजीसीए ने यह भी कहा कि एयरलाइन का जिम्मेदार प्रबंधक इन नियमों का पालन कराने में असफल रहा है। अब एयर इंडिया को इस पर सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा।

First Published - June 21, 2025 | 4:15 PM IST

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