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Gold Sale: 1 अप्रैल से छह अंक वाले HUID अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी

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भाषा
Last Updated- March 05, 2023 | 8:39 AM IST

देश में एक अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन’ (HUID) संख्या अंकित होगी।

सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी है। इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इस संबंध में 18 जनवरी को फैसला किया गया था। स्वर्ण हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है। यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था।

छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे।

First Published : March 5, 2023 | 8:39 AM IST