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Budget 2024: अंतरिम बजट में कर बकाया पर राहत, Tax proposals में बदलाव नहीं

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण ease of living और ease of doing business के लिए सुधार करना है।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- February 01, 2024 | 1:31 PM IST

Budget 2024: Interim Budget में उन करदाताओं को राहत मिली है, जिन पर विवादित प्रत्यक्ष कर बकाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने अंतरिम बजट में इन करदाताओं का बकाया न वसूलने का ऐलान किया है।

इस फैसले से खासकर मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं को राहत मिलने की संभावना है। बजट में कर प्रस्तावों (tax proposals) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण ease of living और ease of doing business के लिए सुधार करना है।

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बड़े पैमाने पर छोटे, गैर-सत्यापित, गैर-समाधान या विवादित प्रत्यक्ष करों की Demand बकाया है, इनमें से कई वर्ष 1962 की हैं। जिनके बने रहने से करदाताओं को चिंता रहती है और ये ईमानदार करदाताओं के वर्षों के रिफंड में बाधा भी हैं।

ऐसे में इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने इन करदाताओं को राहत देने का ऐलान किया है। जिसके तहत ऐसी बकाया direct tax demand को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।

इस प्रस्ताव के तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि का 25 हजार रुपये तक का बकाया और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10 हजार रुपये तक का बकाया वापस लिया गया है यानी इन करदाताओं को अब ये रकम जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस प्रस्ताव से करीब एक करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

First Published : February 1, 2024 | 1:31 PM IST