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डेमो कार बिक्री: अब घाटे पर भी देना होगा GST!

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह फैसला मुकदमेबाजी को जन्म दे सकता है।

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इंदिवजल धस्माना   
Last Updated- May 06, 2024 | 10:15 PM IST

मर्सिडीज बेंज इंडिया डीलर मामले में अगर पश्चिम बंगाल का आदेश प्रभावी हो जाता है तो कार डीलरों को कार कंपनियों से डेमो कारों की बिक्री पर घाटे की प्रतिपूर्ति पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा। हालांकि, इस फैसले से विशेषज्ञ नाखुश हैं और उनका मानना है कि इससे मुकदमेबाजी हो सकती है।

प्राधिकरण ने डीलर को मर्सिडीज बेंच द्वारा डेमो कारों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति है। इसका विशेषज्ञों का स्वागत किया है। लैंडमार्क कार्स ईस्ट (डीलर) ने बिक्री सुविधा पेश करने के लिए मर्सिडीज बेंज से एक डेमो वाहन खरीदा था और इसे इन्वेंट्री की खरीद में रिकॉर्ड किया फिर बाद में बिक्री खाते में पूरी बिक्री का हिसाब लगाते हुए इसे इन्वेंट्री खाते से हटा दिया।

चूंकि डेमो कारें भी ग्राहकों को बेची जाती हैं और उसमें गड़बड़ी आने पर डीलर ने घाटा बांटने के लिए मर्सिडीज बेंज के साथ करार किया था। उल्लेखनीय है कि जीएसटी तब लगाया जाता है जब बिक्री और खरीद विचार होता है। मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्र में चिंताएं बढ़ सकती हैं।

First Published : May 6, 2024 | 10:15 PM IST