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कृषक दुर्घटना बीमा योजना के दिशानिर्देश तय

PTI

- October,17 2012 9:53 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कृषक दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये दिशानिर्देश तय करते हुए किसानों की अधिकतम बीमा आवरण राशि पांच लाख रुपए करने का एलान किया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

प्रदेश के करीब ढाई करोड़ खातेदार अथवा सहखातेदार किसानों के लिये संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना इस साल एक अप्रैल से प्रभावी होगी।

निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसान का मतलब खतौनी में दर्ज ऐसे खातेदारों अथवा सह खातेदारों से है जिनकी आयु न्यूनतम 12 साल और अधिकतम 70 वर्ष हो। बीमा का अधिकतम आवरण पांच लाख रुपए का होगा और इसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

इस योजना का लाभ बीमाधारक के आग, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने अथवा किसी जीव-जंतु के जानलेवा हमले, नदी, तालाब, पोखर तथा कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना जैसे अप्राकृतिक कारणों से मरने की स्थिति में मिलेगा।

एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, साहित्य, विग्यान, खेल, अभिनय, निर्देशन, आलेखन, चित्रकला, मूर्तिकला, आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधाएं, ललित कलाओं के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली शख्सियत को दिये जाने वाले यश भारती सम्मान की इनाम राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी है।

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