अदालत ने इस मामले में 29 नवंबर को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जो आज सुनाया गया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरआर प्रसाद ने जगदीश शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ चारा घोटाले के आर सी 20ए-96 मामले में अनेक गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा उनके उपर लोकलेखा समिति का अध्यक्ष रहते हुए न सिर्फ चारा घोटाले के घोटालेबाजों को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं, बल्कि स्वयं भी लाभ लेने के आरोप हैं।
जारी, भाषा, इन्दु,