न्यायमूर्ति वसंती नायक और अतुल चंदुरकर की नागपुर पीठ ने पिछले हफ्ते याचिका सुनी थी और अब दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता नागपुर जिला फुटबाल संघ ने एसईसीआर द्वारा 2002 में बनायी गयी नीति के अनुसार खिलाडि़यों की नियुक्ति की एक शर्त पर आपत्ति जतायी है।
इस शर्त के अनुसार उम्मीदवार को खेल कोटे से क्वालीफाई करने के लिये यह अनिवार्य है कि उसने खेल खेला हो और इसके लिये केवल टीम का हिस्सा बनना ही आवश्यक नहीं होगा।
रेलवे ने पिछले अगस्त को खेल कोटे में नियुक्ति का विग्यापन जारी किया था।
याचिकाकर्ता के वकील विराट मिश्रा ने जिरह की कि यह शर्त खिलाड़ी के मौलिक अधिकारों का उल्लघंन करती है और इसे हटा दिया जाना चाहिए।