मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की पीठ ने सरकार की पुनर्वास योजना खारिज कर दी और कहा, इस योजना को खत्म करना होगा । इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।
पीठ ने कहा, अदालत के 3 मार्च 2011 के निर्देशों से तालमेल बिठाते हुए सरकार उनके पुनर्वास के लिए नयी योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है ।
बहरहाल, अदालत ने कहा, बाद में एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा ।
प्रस्तावित योजना के मुताबिक, पूर्व ब्लूलाइन बस ऑपरेटर उन ग्रामीण इलाकों में मध्यम आकार की बसें चला सकते हैं जहां बस सेवा नहीं दी जा रही है या जहां बस सेवा की स्थिति बदतर है ।