छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन अब दूसरे राज्य के लोग नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार इस मामले में जल्द ही कानून बनाएगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में खेती योग्य जमीन का गैर-कृषि उपयोग रोकने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस कानून में यह प्रावधान रहेगा कि खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच ही की जा सकेगी।
इसके लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में प्रचलित कानूनों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है।
सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 80 फीसदी जनता खेती पर आश्रित है। इसलिए कृषि योग्य जमीन को गैर-कृषि कार्य में इस्तेमाल होने से रोकना तथा उद्योगों के लिए अलग से गैर-कृषि भूमि को चिन्हित करना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री के सुझाव पर अमल करने के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है जिसमें कृषि और वनमंत्री सहित तीनों विभागों के सचिव तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में शामिल किए गए है। अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग के सचिव उप समिति के संयोजक और सदस्य सचिव होंगे।
केवल छत्तीसगढ़ के किसान ही आपस में कर सकेंगे राज्य के जमीन की खरीद बिक्री
खेती योग्य जमीन के गैर कृषि उपयोग के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी