गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव में बैंकों की एंट्री पर विचार, गवर्नर बोले- कानून में बदलाव जरूरी

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ​​ने एमपीसी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा, सेबी ने जो प्रस्ताव भेजा है, वह हाल ही में हमारे पास आया है। हम इस पर चर्चा करेंगे

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आतिरा वारियर   
Last Updated- December 05, 2025 | 10:48 PM IST

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि बैंकों को गैर-कृषि ​जिंस डेरिवेटिव्स में भाग लेने की अनुमति देने के बाजार नियामक के प्रस्ताव के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसकी जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का प्रस्ताव पहले खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस समय इसे उपयुक्त नहीं माना गया था।

बाजार नियामक ने पहले कहा था कि वह बैंकों को गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव बाजारों में भागीदारी करने में मदद करने के लिए आरबीआई के साथ बातचीत कर रहा है। वह बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों को बाजार में निवेश करने की अनुमति देने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की भी योजना बना रहा है।

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ​​ने एमपीसी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा, सेबी ने जो प्रस्ताव भेजा है, वह हाल ही में हमारे पास आया है। हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार, बैंकों को ऐसी गतिविधियों में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। आज के समय में इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए, कानून में संशोधन करना होगा। यह केवल एक नियामक बिंदु तक सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा, दूसरी बात पहले भी ऐसा ही एक प्रस्ताव आया था और उस समय उसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसे उचित नहीं माना गया था। क्या पिछले 8-9 वर्षों में स्थिति में कोई बदलाव आया है? हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके पक्ष-विपक्ष का विश्लेषण किए बिना आपको उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। यह प्रस्ताव हाल ही में आया है। इसलिए इस पर आपको उत्तर देना मेरे लिए उचित होगा।

First Published : December 5, 2025 | 10:13 PM IST