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भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे कर्मचारी जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है, उन्हें 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में सोमवार को इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक रेलवे कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) के तहत केवल ₹1.20 लाख (ग्रुप A), ₹60,000 (ग्रुप B) और ₹30,000 (ग्रुप C) का कवर मिलता था।
रेलवे मंत्रालय ने बताया कि एसबीआई में केवल वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को अब प्राकृतिक मृत्यु पर भी ₹10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और न ही किसी मेडिकल जांच की जरूरत होगी।
करीब 7 लाख रेलवे कर्मचारियों के वेतन खाते एसबीआई में हैं। ऐसे में यह समझौता कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और हितकारी पहल बताया।
इस समझौते के तहत अतिरिक्त बीमा लाभ भी शामिल हैं:
हवाई दुर्घटना (मृत्यु) पर ₹1.60 करोड़ तक का कवर, साथ ही रुपे डेबिट कार्ड पर ₹1 करोड़ का अतिरिक्त कवर
स्थायी पूर्ण विकलांगता (permanent total disablement) पर ₹1 करोड़ का कवर
स्थायी आंशिक विकलांगता (permanent partial disability) पर ₹80 लाख तक का कवर
रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह समझौता खासतौर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों और ग्रुप C स्टाफ के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।