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PAN Card Online: सिर्फ 48 घंटे में ऐसे बनवाएं पैन कार्ड; जानें पूरा प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत अब पैन/टैन से जुड़ी सभी सेवाएं—जैसे आवंटन, अपडेट और करेक्शन—एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इससे प्रक्रियाएं आसान होंगी और देरी कम होगी।

Last Updated- March 28, 2025 | 8:13 AM IST
pan card
Representative image

PAN Card Apply Online: अगर आपको जल्दी पैन कार्ड चाहिए, तो अब इसे सिर्फ 48 घंटे में बनवाया जा सकता है। आमतौर पर पैन कार्ड बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन और ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए यह प्रक्रिया तेज हो गई है।

इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे 48 घंटे में अपना पैन कार्ड पा सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं।

पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. Protean की वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘Apply Now’ बटन पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जैसी जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें।
  4. एक टोकन नंबर मिलेगा, उसे सुरक्षित रखें और अगला स्टेप शुरू करें।
  5. डिजिटल तरीके से आवेदन के लिए “Submit digitally through e-KYC and e-Sign” विकल्प चुनें।
  6. यदि आपको सिर्फ ई-पैन चाहिए (फिजिकल पैन नहीं), तो ‘No’ चुनें, क्योंकि फिजिकल पैन आने में ज्यादा समय लगता है।
  7. इसके बाद अपनी निजी जानकारी, संपर्क विवरण और AO कोड भरें।
  8. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फीस भरें और फॉर्म सबमिट करें।

नोट- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने पैन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। जानकारी सही मिलने पर पैन नंबर 48 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Aadhaar Card Validity: क्या आधार कार्ड की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए UIDAI का जवाब

48 घंटे में PAN कार्ड के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 

पहचान पत्र (Proof of Identity):

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • फोटो पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी)
  • वोटर ID कार्ड
  • राशन कार्ड
  • सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) कार्ड
  • पेंशन कार्ड की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • हथियार लाइसेंस

जन्म प्रमाण (Proof of Birth):

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
  • विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • मजिस्ट्रेट के सामने शपथपत्र द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि
  • सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र

पते का प्रमाण (Proof of Address):

  • अधिकतम 3 महीने पुराना यूटिलिटी बिल
  • पासपोर्ट
  • वोटर ID कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पोस्ट ऑफिस पासबुक (जिसमें पता हो)
  • जीवनसाथी का पासपोर्ट
  • प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर
  • संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (अधिकतम तीन वर्ष पुराना)

यह भी पढ़ें: गर्मियों में विदेश जा रहे हैं? जानिए फॉरेक्स और क्रेडिट कार्ड में क्या है बेहतर

PAN 2.0 लेकर अब भी हैं उलझन में? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) आपकी मदद कर सकते हैं—

क्या नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा?

नहीं, PAN 2.0 सिस्टम में मौजूदा पैन कार्ड वैध बने रहेंगे। यदि जरूरत हो, तो आप उसमें अपडेट या सुधार करा सकते हैं।

क्या पैन नंबर बदलेगा?

नहीं, आपका मौजूदा पैन नंबर यथावत रहेगा, जब तक आप स्वयं अपडेट या करेक्शन के लिए आवेदन नहीं करते।

क्या पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं?

हां, नाम, जन्मतिथि, ईमेल या पता जैसी जानकारियां आप आधार आधारित ऑनलाइन सेवाओं के जरिये मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा भुगतान वाली प्रक्रियाओं के जरिये भी अपडेट किया जा सकता है।

कहां कर सकते हैं ये अपडेट?

आप निम्नलिखित वेबसाइट्स के जरिये अपडेट करा सकते हैं:

  • NSDL पैन सेवा
  • UTI पैन सेवा

क्या पुराने पैन कार्ड जिनमें QR कोड नहीं है, अब भी मान्य हैं?

हां, पुराने पैन कार्ड भी वैध हैं। हालांकि, PAN 2.0 में जो डायनामिक QR कोड जोड़े गए हैं, वे अपडेटेड जानकारी दिखाते हैं जिससे उपयोगिता बढ़ती है।

QR कोड का क्या उद्देश्य है?

QR कोड पैन की जानकारी को प्रमाणित करता है और स्कैन करने पर नाम, जन्मतिथि और फोटो जैसी पूरी जानकारी दिखाता है।

‘यूनिफाइड पोर्टल’ क्या है?

PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत अब पैन/टैन से जुड़ी सभी सेवाएं—जैसे आवंटन, अपडेट और करेक्शन—एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इससे प्रक्रियाएं आसान होंगी और देरी कम होगी।

‘यूनिफाइड पोर्टल’ क्या है?

PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत अब पैन/टैन से जुड़ी सभी सेवाएं—जैसे आवंटन, अपडेट और करेक्शन—एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इससे प्रक्रियाएं आसान होंगी और देरी कम होगी।

क्या अपने आप नया पैन कार्ड मिलेगा?

नहीं, जब तक आप करेक्शन या अपडेट के लिए खुद से आवेदन नहीं करते, नया पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ क्या है?

जिन व्यवसायों के लिए पैन आवश्यक है, उनके लिए अब पैन को ही एक एकीकृत पहचान संख्या (कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर) के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच मान्य होगी।

क्या ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ पैन की जगह लेगा?

नहीं, पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। पैन को ही अब एकीकृत पहचान संख्या के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

डुप्लिकेट पैन कार्ड का क्या होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन नंबर नहीं हो सकते। यदि किसी के पास एक से अधिक पैन हैं, तो उसे अपने क्षेत्रीय असेसिंग ऑफिसर को इसकी जानकारी देनी होगी और अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय कराना होगा। नए सिस्टम में डुप्लिकेट पैन को पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उन्नत मैकेनिज़्म जोड़े गए हैं।

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First Published - March 28, 2025 | 8:13 AM IST

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