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NPS में हर महीने ₹10,000 निवेश करने पर मिलेगी इतनी पेंशन, रिटर्न जानकर होंगे हैरान! कैलकुलेशन से समझें

NPS कैलकुलेटर से आप आसानी से अपने रिटायरमेंट के पेंशन और कुल निवेश का अनुमान लगा सकते हैं

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मानसी वार्ष्णेय   
Last Updated- October 14, 2025 | 1:59 PM IST

NPS Calculator: रिटायरमेंट की प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। नौकरी या व्यवसाय के बाद भी अगर आप अपनी आमदनी को स्थिर रखना चाहते हैं, तो पहले से बचत करना बेहद जरूरी है। ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

एनपीएस रिटर्न्स: स्थिर नहीं, मार्केट पर निर्भर

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में रिटर्न निश्चित नहीं होते। ये आपके चुने हुए एसेट क्लासेज—इक्विटी, कॉर्पोरेट डेब्ट और सरकारी प्रतिभूतियों—पर निर्भर करते हैं। ऐतिहासिक रूप से NPS रिटर्न्स सालाना 9% से 12% के बीच रहे हैं।

जितना अधिक निवेश इक्विटी में होगा, संभावित रिटर्न भी उतना ही अधिक हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। किसी भी महीने के लिए वास्तविक रिटर्न उस समय के मार्केट प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। निवेशक NPS ट्रस्ट या CRA की वेबसाइट पर जाकर अपने खाते का रिटर्न देख सकते हैं।

NPS कैलकुलेटर से पता करें रिटायरमेंट में कितनी होगी पेंशन

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के कैलकुलेटर की मदद से अब निवेशक आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुल कितना पैसा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हर महीने ₹10,000 निवेश करते हैं, सालाना रिटर्न 10% मानते हैं और निवेश अवधि 25 साल की होती है, तो रिटायरमेंट तक आपका कुल निवेश लगभग ₹42 लाख हो जाएगा।

कैसे मिलेगा रिटर्न और पेंशन:

NPS कैलकुलेटर के जरिए आप आसानी से यह जान सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए, कुल निवेश का लगभग ₹3.37 करोड़ पेंशन फंड में जमा होगा। रिटायरमेंट के बाद निकासी और अन्य निवेशों के बाद आपको लगभग ₹3.79 करोड़ राशि मिल सकती है, जबकि टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद लगभग ₹1.52 करोड़ आपकी पेंशन के रूप में आपके पास आएंगे।

NPS कैलकुलेटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब मैन्युअल गणना करने की जरूरत नहीं है और हर बार सही परिणाम मिलता है। इसके जरिए आप अपने रिटायरमेंट की बेहतर योजना बना सकते हैं और टैक्स, मासिक पेंशन तथा कुल निवेश की पूरी जानकारी तुरंत पा सकते हैं।

NPS निवेश पर टैक्स छूट और अतिरिक्त लाभ

एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है। व्यक्तिगत निवेशकों को सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है, जबकि सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 रुपये की छूट भी प्राप्त होती है। इसके अलावा, अगर कोई कॉरपोरेट एनपीएस का विकल्प चुनता है, तो उस पर और भी टैक्स लाभ मिल सकते हैं।

नोट- यह निवेश उदाहरण एक आदर्श स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें मान लिया गया है कि व्यक्ति की उम्र 25 साल है, उसकी नौकरी स्थिर है और वह हर महीने नियमित निवेश कर रहा है। आप अपनी उम्र और निवेश राशि बदलकर अपने हिसाब से पेंशन का अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान दें, जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, रिटायरमेंट के समय आपका कॉर्पस और पेंशन उतनी ही बड़ी होगी। यही है स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग का फंडा।

First Published : October 14, 2025 | 10:39 AM IST