सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों में नॉमिनी अपडेट या बदलाव करने पर लगने वाली फीस को खत्म कर दिया है। अब कोई भी वित्तीय संस्था इस सेवा के लिए फीस नहीं वसूल सकेगी। इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकार ने Government Savings Promotion General Rules, 2018 में बदलाव किया है। यह जानकारी 2 अप्रैल 2025 को जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से दी गई।
वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के जरिए दी। उन्होंने बताया कि अब PPF समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम में नॉमिनी से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया पर कोई फीस नहीं लगेगी। इससे पहले, PPF खाता धारकों को नॉमिनी बदलने या हटाने के लिए ₹50 की फीस देनी पड़ती थी।
बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 का असर
हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत खाताधारक अब अपने बैंक डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुएं और लॉकर के लिए चार नॉमिनी नामित कर सकते हैं। यह नया नियम बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाएगा।
क्या है PPF?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जिसे सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यह योजना आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट देती है और इसे EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि इसमें किया गया निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी रकम – तीनों ही पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। PPF की अवधि 15 साल होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ाया जा सकता है।