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टोल को लेकर फैली अफवाह पर सरकार की सफाई — बाइक और स्कूटर पर नहीं लगेगा चार्ज

इस संबंध में NHAI और PIB की फैक्ट-चेक यूनिट द्वारा जारी दो अलग-अलग बयानों से उन करोड़ों भारतीयों को राहत मिलेगी, जो रोजाना मोटरसाइकिल और स्कूटर से सफर करते हैं।

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अमित कुमार   
Last Updated- June 27, 2025 | 8:12 PM IST

सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते मची हलचल के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों (national highways) पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूली का कोई इरादा नहीं है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट द्वारा जारी दो अलग-अलग बयानों से उन करोड़ों भारतीयों को राहत मिलेगी, जो रोजाना मोटरसाइकिल और स्कूटर से सफर करते हैं।

दोपहिया वाहनों को पहले से मिली है टोल से छूट

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के नियम 4(4) के तहत दोपहिया वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल देने से कानूनी रूप से छूट प्राप्त है। नियम के अनुसार, “दोपहिया, तिपहिया, [ट्रैक्टर, कॉम्बाइन हार्वेस्टर] और पशु चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”

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कहां लग सकता है टोल

हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को टोल से छूट है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं:

  • यमुना एक्सप्रेसवे जैसे निजी या राज्य द्वारा संचालित एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूला जा सकता है, क्योंकि ये 2008 के नियमों के दायरे में नहीं आते।
  • कुछ विशेष मामलों में, यदि सर्विस रोड उपलब्ध है लेकिन दोपहिया वाहन फिर भी मुख्य टोल मार्ग का उपयोग करता है, तो कार के टोल दर का अधिकतम 50% तक शुल्क लिया जा सकता है।

अन्य टोल मुक्त वाहन

दोपहिया वाहनों के अलावा, निम्नलिखित वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल से छूट प्राप्त है:

  • आपातकालीन सेवाओं के वाहन, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वैन
  • रक्षा क्षेत्र के वाहन
  • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित वीआईपी परिवहन में उपयोग होने वाले वाहन
  • राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक बसें
First Published : June 27, 2025 | 8:04 PM IST