सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते मची हलचल के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों (national highways) पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूली का कोई इरादा नहीं है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट द्वारा जारी दो अलग-अलग बयानों से उन करोड़ों भारतीयों को राहत मिलेगी, जो रोजाना मोटरसाइकिल और स्कूटर से सफर करते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के नियम 4(4) के तहत दोपहिया वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल देने से कानूनी रूप से छूट प्राप्त है। नियम के अनुसार, “दोपहिया, तिपहिया, [ट्रैक्टर, कॉम्बाइन हार्वेस्टर] और पशु चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”
हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को टोल से छूट है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं:
दोपहिया वाहनों के अलावा, निम्नलिखित वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल से छूट प्राप्त है: