सैलरीड क्लास और गैर-ऑडिट मामलों (non-audit cases) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग (I-T Department) द्वारा करदाताओं से जल्दी रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया गया है। और आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए कहा गया है।
कितने लोगों ने फाइल किया ITR ?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई को ट्वीट किया, ‘अब तक (30 जुलाई) 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 26.76 लाख ITR आज शाम 6.30 बजे तक दाखिल किए गए हैं!’
विभाग ने कहा कि 26 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.3 करोड़ से ज्यादा सक्सेसफुल लॉग-इन दर्ज किए गए थे।
ITR last date: क्या होगा अगर डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर पाए ITR?
जो लोग 31 जुलाई की समय सीमा (डेडलाइन) चूक जाते हैं, वे भी अपना ITR दाखिल कर सकते हैं, जिसे विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाता है। FY23 या AY24 के लिए belated ITR को दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 है।
कितनी लगेगी पेनाल्टी?
इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 की धारा 234F के तहत, belated ITR दाखिल करते समय, करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना यानी पेनाल्टी भरनी पडे़गी।
वहीं, वे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख रुपये सालाना तक है, उन्हें 1,000 रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी।
जो व्यक्ति 31 जुलाई की फाइलिंग की डेडलाइन से चूक जाते हैं यानी 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें जुर्माने से अधिक का भुगतान भी करना पड़ सकता है। I-T department देर से ITR दाखिल करने पर देय टैक्स पर प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज लेगा और belated ITR दाखिल करने की तारीख तक एडवांस टैक्स के पेमेंट में चूक पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज लेगा।
फाइनैंस ऐक्ट 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार, आप आंकलन वर्ष (Assessment Year) की समाप्ति से तीन महीने पहले या उससे पहले कभी भी अपना विलंबित आईटी रिटर्न (belated IT return ) दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, विलंबित रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले है (यदि आयकर अधिकारी स्वयं मूल्यांकन पूरा नहीं करते हैं)।
क्या है belated return:
धारा 139(1) के तहत अगर निश्चित तारीख पर या उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते तो वह विलंबित रिटर्न कहलाता है। धारा 139(4) के तहत आय का belated return प्रस्तुत किया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 139(1) के तहत निश्चित समयसीमा के भीतर या धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस के तहत निश्चित समयसीमा के भीतर इनकम का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, वह किसी भी पिछले वर्ष के लिए रिटर्न फाइल कर सकता है।
क्लियरटैक्स ने बताया, ‘उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए रिटर्न दाखिल करने की निश्चित तारीख 31 जुलाई 2023 है। यदि आप निश्चित तारीख तक ITR दाखिल करने से चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2023 तक belated return दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, आपको जुर्माना देना होगा देर से ITR दाखिल करने के लिए। यदि आप अपना ITR 31 जुलाई 2023 की निर्धारित तारीख के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले दाखिल करते हैं तो अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, छोटे टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है। यदि उनकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देरी के लिए लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये होगा।’
यहां तक कि टैक्स भी बकाया है तो?
केवल विलंब शुल्क के अलावा, यदि आपकी ओर से टैक्स बकाया (tax due ) है, तो पेमेंट करने तक देय राशि (due amount ) पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज (simple interest ) का पेमेंट करना पड़ता है, जो निर्धारित तारीख के तुरंत बाद की तारीख यानी 31 जुलाई से शुरू होकर टैक्स रिटर्न फाइल करने की वास्तविक तारीख तक होता है।
अगर मिस किया ITR फाइलिंग तो मिल सकती है जेल तक की सजा
सरकार 31 दिसंबर 2023 तक ITR दाखिल करने से चूक गए सैलरी पाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा चला सकती है।
मौजूदा इनकम टैक्स नियमों में न्यूनतम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।
अरिहंत कैपिटल के सीए और स्ट्रैटेजिक बिजनेस एडवाइजर स्वाति जैन ने कहा, ‘टैक्स रिटर्न दाखिल न करने को आयकर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी के रूप में देखा जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 276CC के तहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर छह महीने से सात साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि, फाइनैंस ऐक्ट 2022 नियमों में संशोधन किया गया है, और यदि आप HDFC Bank के अनुसार, धारा 139(8A) में दिए गए समय के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं, तो निर्धारण वर्ष 2022-23 (AY 2022-23) से ऐसा कोई अभियोजन नहीं होगा।’
निश्चित समय पर ITR न फाइल करने पर नुकसान को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है?
अगर आप belated ITR फाइल करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान को छोड़कर किसी अन्य नुकसान (बिजनेस या प्रोफेशन,कैपिटल गेन्स ) को एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
रिफंड पर ब्याज की हानि
यदि आप भुगतान किए गए अतिरिक्त करों (taxes) के लिए सरकार से रिफंड प्राप्त करने के हकदार हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करना होगा। एक व्यक्ति प्रति माह 0.5% की दर से आयकर रिफंड पर ब्याज के लिए पात्र है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति आयकर रिफंड का दावा करने के लिए देर से ITR दाखिल करता है, तो इनकम टैक्स रिफंड पर कोई ब्याज देय नहीं है।
रेटिफिकेशन के लिए कम समय:
क्रिप्टो टैक्सेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, Descrypt के CEO रघुराम त्रिकुटम ने बताया, ‘नियत तारीख के बाद ITR दाखिल करने से आपके टैक्स रिटर्न में किसी भी कमी या गलती को सुधारने के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है, जिसे तुरंत ठीक नहीं करने पर आगे जुर्माना लग सकता है।’
बढ़ी हुई जांच:
त्रिकुटम ने कहा कि देर से फाइल करने वालों पर आयकर विभाग द्वारा अधिक जांच की जा सकती है और टैक्स ऑडिट या जांच के लिए चुने जाने की संभावना बढ़ सकती है।