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टैक्स रिटर्न से लेकर PAN तक: दिसंबर में ये 3 बड़ी डेडलाइन जानना जरूरी

दिसंबर 2025 में टैक्स और फाइनेंशियल मामलों से जुड़ी कुछ अहम तारीखें नजदीक हैं, जिनका ध्यान रखना हर करदाता के लिए जरूरी है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- December 03, 2025 | 9:14 AM IST

Deadlines in December: 2025 का अंतिम महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और टैक्स संबंधी तारीखें करीब आ गई हैं। इन पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में दिक्कत हो सकती है। आइए, जानते हैं दिसंबर 2025 की 5 अहम डेडलाइन और बदलाव।

1. टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग की नई तारीख

CBDT ने टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह उन करदाताओं के लिए राहत है जिनकी रिटर्न में ऑडिट और वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार बनवाया था, तो इसे अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना 31 दिसंबर 2025 तक जरूरी है। लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड अप्रचलित हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश और ITR फाइलिंग में परेशानी आएगी।

3. ITR सुधार और विलंबित फाइलिंग की अंतिम सीमा

  • विलंबित रिटर्न (Belated ITR): अगर आपने मूल समयसीमा मिस की थी, तो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेट फीस ₹5,000 तक (₹5 लाख से कम आय वालों के लिए ₹1,000) और बकाया कर पर ब्याज देना होगा।

  • संशोधित रिटर्न (Revised ITR): पहले फाइल किए गए रिटर्न में गलती सुधारने के लिए भी 31 दिसंबर तक मौका है।

इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल किया जा सकता है, जिसमें 25% से 50% तक अतिरिक्त दंड लग सकता है। इसलिए दिसंबर 2025 अंतिम और सबसे किफायती मौका है रिटर्न सुधारने या विलंबित रिटर्न फाइल करने का।

First Published : December 3, 2025 | 9:14 AM IST