आपका पैसा

Form 16 और AIS में गड़बड़ी तो नहीं है? ITR फाइल करने से पहले कर ले ये जरूरी काम, वरना विभाग भेज सकता है नोटिस

अगर इन दोनों में जानकारी मेल नहीं खाती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो सकता है और आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है।

Published by
अमित कुमार   
Last Updated- April 24, 2025 | 7:13 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय लोगों को अक्सर फॉर्म 16 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गड़बड़ी की समस्या आती है। अगर इन दोनों में जानकारी मेल नहीं खाती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो सकता है और आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। आइए, इस समस्या को समझें और इसे ठीक करने का तरीका जानें।

फॉर्म 16 और AIS क्या हैं?

फॉर्म 16: यह एक सर्टिफिकेट है, जो आपका नियोक्ता (एम्प्लॉयर) आपको देता है। इसमें आपकी सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है।

AIS: एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके वित्तीय वर्ष की आय, वित्तीय लेन-देन और अन्य जानकारी होती है। आप इसे अपने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब दे सकते हैं।

बता दें कि फॉर्म 16 और AIS की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता।

Also Read: AIS से ITR फाइल करना बहुत आसान– जानिए आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसे मिलेगी एक ही क्लिक में

गड़बड़ी का क्या है कारण?

फॉर्म 16 और AIS में गड़बड़ी होने के कुछ कारण हैं:

  • बैंक या नियोक्ता के पास गलत PAN/TAN नंबर होना।
  • TDS की जानकारी अपडेट होने में देरी।
  • जानकारी देने के तरीके में अंतर।
  • दो बार जानकारी दर्ज होना या कोई जानकारी छूट जाना।
  • एक वित्तीय वर्ष में कई बार नौकरी बदलना।
  • AIS पोर्टल पर तकनीकी खराबी या पुराना डेटा।

उदाहरण के लिए, आपके बैंक ने आपके PAN पर ब्याज आय (इंटरेस्ट इनकम) की जानकारी दी हो, लेकिन आपने इसे अपने ITR में शामिल करना भूल गए हों।

कैसे चेक करें और मिलान करें?

  • अपने नियोक्ता या पेरोल पोर्टल से फॉर्म 16 डाउनलोड करें।
  • इनकम टैक्स पोर्टल से AIS डाउनलोड करें।
  • दोनों की जानकारी की तुलना करें। सैलरी, ब्याज आय, TDS की राशि आदि चेक करें।
  • फॉर्म 26AS का भी इस्तेमाल करें। इसमें आपके PAN पर काटे गए सभी TDS की जानकारी होती है।

Also Read: मल्टीपल FD अकाउंट्स से बनाएं ज्यादा मुनाफा! एक्सपर्ट ने दिए आसान टिप्स

अगर गड़बड़ी हो तो क्या करें?

अगर आपको कोई गड़बड़ी मिलती है, तो ये कदम उठाएं:

  • सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर या संबंधित जगह (जैसे बैंक) को गलत जानकारी ठीक करने के लिए कहें। उन्हें अपना TDS रिटर्न सुधारना पड़ सकता है।
  • अगर AIS में गलती है, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। गलत जानकारी को “गलत” (Incorrect) के रूप में चिह्नित करें और समस्या बताएं।
  • सुनिश्चित करें कि आपका ITR पूरी और सही जानकारी के साथ दाखिल हो।

यह क्यों जरूरी है?

इन गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने से टैक्स नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करता है, जो ऐसी गड़बड़ियों को जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए, ITR दाखिल करने से पहले इन गलतियों को ठीक करना बेहतर है, ताकि बाद में परेशानी न हो।

First Published : April 24, 2025 | 7:10 PM IST