प्रतीकात्मक तस्वीर
Tax Audit Report AY 2025-26: केंद्र सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर, 2025 तक जमा की जा सकती है। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने लिया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल संगठनों ने CBDT से समय बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में दिक्कत हो रही है। कुछ मामले तो हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए CBDT ने यह कदम उठाया।
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CBDT की ओर से जया चौधरी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (ITA) ने बताया, “टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग और कोर्ट में उनकी अपील को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।”
CBDT ने कहा कि इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह ठीक काम कर रहा है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा हो चुके हैं। फिर भी, प्रोफेशनल्स की परेशानियों को ध्यान में रखकर समय सीमा बढ़ाई गई है।
CBDT जल्द ही इस बारे में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। यह छूट उन लोगों पर लागू होगी जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (1) के एक्सप्लनेशन 2 के क्लॉज (A) के तहत आते हैं।
(नोट: इस स्टोरी को अभी अपडेट किया जा रहा है।)