भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऐंजल वन के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ऐंड डिस्क्लोजर रीक्वायरमेंट्स रेग्युलेशन के तहत समय पर खुलासे में कथित चूक करने पर 34.57 लाख रुपये का भुगतान किया था।
यह मामला कंपनी द्वारा 9 अगस्त, 2023 को हुई एक बैठक के परिणामों का खुलासा देरी से करने और प्रस्तावित व्यवस्था योजना से संबंधित घटनाक्रम की तुरंत जानकारी न देने से संबंधित है। सेबी ने कहा कि कंपनी ने निपटान कार्यवाही विनियम, 2018 के तहत निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना निपटान का विकल्प चुना।