facebookmetapixel
डॉनल्ड ट्रंप बोले – पता नहीं नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा या नहीं, लेकिन मैंने तो सात युद्ध खत्म कराएदीवाली से पहले ब्रोकरेज ने चुने 10 दमदार शेयर, निवेशकों को मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में पैसा लगाने की सलाहदिवाली से पहले इन 5 शेयरों में BUY का मौका! ब्रोकरेज ने कहा- 59% तक मिल सकता है अपसाइडCanara Robeco AMC IPO: ₹1326 करोड़ का आईपीओ खुला, GMP दे रहा मुनाफे का इशारा; अप्लाई करना चाहिए ?सेबी ने ब्लॉक डील के नियम बदले, मिनिमम ऑर्डर साइज बढ़ाकर ₹25 करोड़ कियासिर्फ 60 दिनों में ₹1,000 करोड़, जानें कैसे टाटा हाउसिंग का प्रोजेक्ट बेंगलुरु की प्रीमियम हाउसिंग मार्केट में छा गयाColdrif cough syrup case: श्रेसन फार्मा का मालिक जी. रंगनाथन चेन्नई से गिरफ्तारइस दिवाली पैसा कहां लगाएं? सोना या शेयर, एक्सपर्ट से जानें कौन देगा असली फायदाTCS Q2 Results: आज आएंगे नतीजे, सुस्त ग्रोथ के आसार; ब्रोकरेज हाउसेज का क्या है अनुमान?सोने की रिकॉर्डतोड़ तेजी पर ब्रेक, ₹1098 गिरावट के साथ शुरू हुई ट्रेडिंग; चांदी भी ऊंचाई से उतरी

सेबी ने ब्लॉक डील के नियम बदले, मिनिमम ऑर्डर साइज बढ़ाकर ₹25 करोड़ किया

सेबी ने ब्लॉक डील के समय और नियम बदले, सुबह और दोपहर की दो नई विंडो और ऑर्डर की कीमत ±3% के अंदर रखी जाएगी।

Last Updated- October 09, 2025 | 11:22 AM IST
SEBI Block deal Rules Change

Block Deal Rules: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के लिए नई नियमावली लागू की है। यह बदलाव वर्किंग ग्रुप और SMAC की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अब ब्लॉक डील सुबह 8:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक की जा सकती हैं और इसके लिए दो ब्लॉक डील विंडो बनाई गई हैं – सुबह और दोपहर।

सुबह और दोपहर की Block Deal विंडो

सुबह की ब्लॉक डील विंडो सुबह 8:45 से 9:00 बजे तक रहेगी, जिसमें ऑर्डर पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत के आधार पर दिए जाएंगे। वहीं, दोपहर की ब्लॉक डील विंडो 2:05 PM से 2:20 PM तक खुली रहेगी और इसमें ऑर्डर 1:45 PM से 2:00 PM के बीच के VWAP (औसत वॉल्यूम वेटेड प्राइस) के आधार पर दिए जाएंगे। दोनों विंडो में ऑर्डर संदर्भ मूल्य ±3% के भीतर ही देने होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण नियम

सेबी ने ब्लॉक डील के लिए न्यूनतम ऑर्डर साइज ₹25 करोड़ तय किया है। इसके अलावा, ब्लॉक डील में केवल डिलीवरी आधारित ट्रेड होंगे और स्क्वायर ऑफ या रिवर्सल की अनुमति नहीं होगी। एक्सचेंज को डील के बाद शेयर का नाम, ग्राहक का नाम, कीमत और कितनी मात्रा में ट्रेड हुआ, यह सब जानकारी बाजार बंद होने के बाद बतानी होगी। यह नियम वैकल्पिक T+0 सेटलमेंट पर भी लागू होंगे। मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं यह ध्यान रखेंगी कि सभी ट्रेड सुरक्षित हों और नियमों के अनुसार हों।

सेबी ने कहा है कि यह सर्कुलर जारी होने की तारीख से 60 दिनों में प्रभावी होगा।

First Published - October 9, 2025 | 11:22 AM IST

संबंधित पोस्ट