बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघन के कारण मंगलवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।
नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह कॉफी डे एंटरप्राइजेज की सात सहायक कंपनियों से मैसूर अमलगेटेड कॉफी एस्टेट्स को दिए गए 3,535 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए कदम उठाए।
सेबी के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि करते हुए नियामक के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनी का परिचालन व्यक्तिगत नियंत्रण वाली कंपनी के तौर पर हो रहा है।
सहायक कंपनियों की तरफ से कुल हस्तांतरित 3,535 करोड़ रुपये में से सिर्फ 111 करोड़ रुपये ही जुलाई 2019 से मैसूर अमलगेटेड कॉफी एस्टेट्स ने लौटाए हैं।