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सेबी ने एम्बेसी REIT को CEO अरविंद मैया को सस्पेंड करने का निर्देश दिया

सेबी ने कंपनी से तुरंत एक अंतरिम CEO नियुक्त करने के लिए कहा है।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- November 04, 2024 | 8:50 PM IST

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एम्बेसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) के मैनेजर, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स मैनेजमेंट सर्विसेज को अपने CEO अरविंद मैया को निलंबित करने का निर्देश दिया। यह कदम ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों के उल्लंघन के चलते उठाया गया है। सेबी ने कंपनी से तुरंत एक अंतरिम CEO नियुक्त करने के लिए कहा है।

NFRA के आदेश के बाद उठाया गया कदम

सेबी की यह कार्रवाई नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के उस आदेश के बाद की गई है जिसमें अरविंद मैया को ‘व्यावसायिक कदाचार’ के कारण 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला कॉफी डे एंटरप्राइजेज के ऑडिट में कथित बड़े धोखाधड़ी को छिपाने से जुड़ा है। NFRA ने यह आदेश 19 अगस्त को जारी किया था।

एम्बेसी REIT जिसे 2019 में लिस्ट किया गया था, करीब 40,000 करोड़ रुपये के यूनिटधारकों के फंड का प्रबंधन करता है। अरविंद मैया को जुलाई 2023 में REIT के मैनेजर का CEO नियुक्त किया गया था।

सेबी ने कहा कि एम्बेसी REIT के मैनेजर ने CEO अरविंद मैया के मामले में ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों का पालन करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया और इसमें ‘सख्त अनिच्छा’ दिखाई। सेबी के नियमों के अनुसार, इस तरह की अयोग्यता के बाद 30 दिनों के भीतर CEO को बदलना अनिवार्य था।

सेबी के अंतरिम आदेश में, इसके पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया ने कहा, “सेबी की जिम्मेदारी है कि अरविंद मैया को उनके प्रतिबंध की पूरी अवधि तक प्रतिबंधित रखा जाए। वित्तीय क्षेत्र में ईमानदारी और उच्च पेशेवर योग्यता वाले अन्य नेतृत्व पदों पर उनकी नियुक्ति से इस प्रतिबंध का महत्व कम नहीं होना चाहिए।”

NFRA की ऑडिट में पाई गईं गंभीर खामियां

NFRA के आदेश में पाया गया कि कॉफी डे के ऑडिट में मैया ने बड़ी लापरवाही की, सही तरीके से जांच नहीं की और सामने आई गलतियों की जानकारी नहीं दी। पहले के एक आदेश में, सेबी ने बताया कि कॉफी डे के खातों से 3,535 करोड़ रुपये बिना जरूरी मंजूरी के उसकी सहायक कंपनियों और संबंधित पार्टियों को भेजे गए थे।

सेबी के आदेश में कहा गया, “यह नहीं हो सकता कि NFRA द्वारा अयोग्य घोषित की गई एक संस्था सेबी के नियमों से छूट का दावा कर सके। ऐसा करने से नियामकीय साख को नुकसान पहुंचेगा।”

सेबी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब कांग्रेस और अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने REIT के विकास से जुड़े नियमों पर सेबी के इरादों पर सवाल खड़े किए हैं।

First Published : November 4, 2024 | 8:50 PM IST