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IPO की जानकारी अब ऑडियो-विजुअल रूप में भी मिलेगी, SEBI ने लिया फैसला

सेबी (SEBI) ने यह पहल इसलिए की है ताकि निवेशकों को इश्यू की विशेषताओं व कंपनी के बारे में आसानी से समझ आ जाए।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- May 24, 2024 | 9:42 PM IST

निवेशकों की जागरूकता को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने की योजना बना रही सभी कंपनियों को 10 मिनट का वीडियो जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें इश्यू से संबंधित अहम सूचनाएं शामिल हों।

नियामक ने यह पहल इसलिए की है ताकि निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम की विशेषताओं व कंपनी के बारे में आसानी से समझ आ जाए।

दिशानिर्देश के मुताबिक, ऑडियो विजुअल में कंपनी के सभी कारोबार, प्रवर्तक, प्रबंधन, वित्तीय सूचना, लंबित कानूनी मामले, जोखिम व अन्य जानकारी देनी होगी, जो सामान्य तौर पर विवरणिका के मसौदे (DRHP) में होती है।

सेबी ने कहा, ऑडियो विजुअल में शामिल की जाने वाली सामग्री निश्चित तौर पर तथ्यात्मक, बार-बार दोहराया नहीं जाने वाली, नॉन-प्रमोशनल हो और यह किसी भी तरह से गलत जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए।

वीडियो इश्यू करने वाली कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया और क्यूआर कोड के जरिये पेशकश दस्तावेज में होनी चाहिए।

इसके अलावा निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे इश्यू से संबंधित किसी अन्य सूचना पर भरोसा न करे, जो मीडिया प्लेटफॉर्म व फिनफ्यूएंसर्स के पास उपलब्ध हो।

शुरू में यह वीडियो अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। यह दिशानिर्देश 1 जुलाई से डीआरएचपी जमा कराने वाली कंपनियों के लिए स्वैच्छिक होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जमा कराए जाने वाले पेशकश दस्तावेज के लिए यह अनिवार्य होगा।

First Published : May 24, 2024 | 9:30 PM IST