बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को तीन लोगों पर बाजार में प्रवेश पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। यह मामला यूट्यूब के भ्रामक वीडियो के जरिये अटलांटा के शेयरों में शेयरों की कथित धोखाधड़ी वाली खरीद-फरोख्त से जुड़ा है।
सेबी ने इससे पहले साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट के मामलों में दो व्यक्तियों मनीष मिश्रा और विवेक चौहान पर प्रतिबंध आदेश जारी किए थे।
अटलांटा में कथित हेराफेरी 2022 में की गई थी। जबकि यूट्यूब पर भ्रामक वीडियो अपलोड किए जाने से पहले स्टॉक एक सीमित दायरे में था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कथित लोगों ने निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया।
हालांकि इसकी कीमतें हफ्ते के भीतर 18.4 रुपये से 27.45 रुपये पर पहुंच गई।
बाजार नियामक ने शर्मा से 6 करोड़ रुपये और मिश्रा से 4.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई वसूलने का निर्देश दिया है। यह रकम निवेशक सुरक्षा एवं शिक्षा कोष (आईपीईएफ) में जमा की जाएगी।
सेबी ने मामले में मिलीभगत के लिए मिश्रा पर 50 लाख रुपये, चौहान पर 10 लाख रुपये और अंकुर शर्मा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।