facebookmetapixel
Advertisement
म्युचुअल फंड में महिला निवेशकों का AUM FY26 में ₹11 लाख करोड़ के पार, SIP में 29% हिस्सेदारीExplainer: क्या सिर्फ परिवार की प्रॉपर्टी में रहने से मिल जाता है मालिकाना हक? जानिए कानून क्या कहता हैThe Wealth Company बनी EGR से जुड़ने वाली पहली AMC, अब NSE पर मिलेगा शेयर की तरह सोनाBharat Electronics Q4 Results: मुनाफा 5% बढ़कर ₹2,225 करोड़ के पार, रेवेन्यू में भी 12% की जोरदार बढ़ोतरीIndia Markets Outlook: लंबी अव​धि में ग्रोथ की संभावना मजबूत, मार्च 2027 तक 29,000 पर पहुंच सकता है निफ्टीICICI PRU MF ने लॉन्च किए 2 नए SIF, लॉन्ग-शॉर्ट स्ट्रैटेजी पर फोकस; किन निवेशकों के लिए हैं बेहतर?Angel One से MCX तक क्यों दौड़ रहे हैं ये शेयर? निवेशकों में खरीदारी की होड़रेलवे के कर्मचारी दें ध्यान! सरकार ने पेंशन प्रोसेसिंग नियमों में किया बदलाव, PPO के लिए नई गाइडलाइन जारीUS-Iran War: ईरान का प्रस्ताव ठुकराया! अमेरिका बोला- ये समझौता नहीं, हालात बिगड़ सकते हैंईरान-अमेरिका तनाव के बावजूद UP में खाद संकट नहीं! योगी सरकार का दावा: पिछले साल से ज्यादा स्टॉक

अटलांटा में धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग, तीन पर लगी पाबंदी

Advertisement

मामला यूट्यूब के भ्रामक वीडियो के जरिये अटलांटा के शेयरों में शेयरों की कथित धोखाधड़ी वाली खरीद-फरोख्त से जुड़ा है।

Last Updated- April 30, 2025 | 11:07 PM IST
Share Market

बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को तीन लोगों पर बाजार में प्रवेश पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। यह मामला यूट्यूब के भ्रामक वीडियो के जरिये अटलांटा के शेयरों में शेयरों की कथित धोखाधड़ी वाली खरीद-फरोख्त से जुड़ा है।

सेबी ने इससे पहले साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट के मामलों में दो व्यक्तियों मनीष मिश्रा और विवेक चौहान पर प्रतिबंध आदेश जारी किए थे।

अटलांटा में कथित हेराफेरी 2022 में की गई थी। जबकि यूट्यूब पर भ्रामक वीडियो अपलोड किए जाने से पहले स्टॉक एक सीमित दायरे में था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कथित लोगों ने निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया।

हालांकि इसकी कीमतें हफ्ते के भीतर 18.4 रुपये से 27.45 रुपये पर पहुंच गई।

बाजार नियामक ने शर्मा से 6 करोड़ रुपये और मिश्रा से 4.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई वसूलने का निर्देश दिया है। यह रकम निवेशक सुरक्षा एवं शिक्षा कोष (आईपीईएफ) में जमा की जाएगी।

सेबी ने मामले में मिलीभगत के लिए मिश्रा पर 50 लाख रुपये, चौहान पर 10 लाख रुपये और अंकुर शर्मा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

Advertisement
First Published - April 30, 2025 | 10:35 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement