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फेसलेस कर आकलन पर केंद्र को नोटिस

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:52 PM IST

आयकर अधिनियम के तहत फेसलेस आकलन व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है।  न्यायालय ने कर विभाग को अतिरिक्त मांग की वसूली से रोक दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
याचिका में फेसलेस आकलन की व्यवस्था को चुनौती देते हुए इसे साफतौर पर मनमाना, अपारदर्शी, प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ और सामान्य रूप से प्रशासनिक कानून के विपरीत व विधि के समक्ष समता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला बताया है।

First Published : October 29, 2021 | 11:38 PM IST