सैनिटाइजर आवश्यक जिंस लेेकिन जीएसटी से छूट नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 15, 2022 | 4:53 AM IST

हैंड सैनिटाइजर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर चल रही बहस के बीच जीएसटी अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा पीठ ने कहा है कि अल्कोहल आधारित हाइजिन उत्पाद पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एएआर ने कहा है कि आवश्यक जिंस में इसका वर्गीकरण होना जीएसटी से छूट का मानक नहीं है।

हैंड सैनिटाइजर के वर्गीकरण और इस पर लागू होने वाले जीएसटी की दरों को लेकर स्प्रिंगफील्ड्स (इंडिया) डिस्टिलरीज ने गोवा एएआर का रुख किया था।

कंपनी ने जानना चाहा था कि क्या उसे इस पर जीएसटी से छूट मिलेगी, क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक जिंस के रूप में वर्गीकृत किया है। आवेदक का तर्क था कि हैंड सैनिटाइजर दवा उत्पाद की श्रेणी में है और इस पर जीएसटी के तहत 12 प्रतिशत कर लगना चाहिए।

First Published : July 14, 2020 | 11:48 PM IST