उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतें लेकर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए? आप उच्च न्यायालय जाइए… अंतरिम रोक हटाने के लिए अर्जी दायर करने के बजाए याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय आने का फैसला किया। अत: हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं।’’
उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की उच्च न्यायालय के 11 अगस्त को दिए आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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