भारत

Umar Khalid bail: उमर खालिद को मिली 7 दिन की जमानत, जानिए क्यों कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी इजाजत?

उमर खालिद पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है।

Published by
बीएस वेब टीम   
Last Updated- December 18, 2024 | 5:14 PM IST

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को परिवार की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। खालिद सितंबर 2020 से उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जमानत की शर्तों के अनुसार, खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क नहीं करेंगे। जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और केवल परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकते हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वह घर या शादी समारोह की जगहों पर ही रहेंगे और 3 जनवरी 2025 की शाम तक जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करेंगे।

उमर खालिद पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बड़ी जान-माल की हानि हुई थी। उन्होंने पिछले चार सालों में कई बार जमानत की याचिका दाखिल की है।

अक्टूबर 2022 में उनकी पहली जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका उन्होंने वापस ले ली थी। उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका इस साल ट्रायल कोर्ट ने खारिज की और उनकी हालिया जमानत याचिका 6 दिसंबर को खारिज हो गई। वर्तमान में उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका के खारिज होने के खिलाफ अपील दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है।

First Published : December 18, 2024 | 5:10 PM IST