उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती के लिए 6 सप्ताह के भीतर नियम बनाया जाना चाहिए।
न्यायालय ने 7 नवंबर को केंद्र से कहा था कि व्यक्तियों, खासकर मीडिया से जुड़े पेशेवरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। न्यायालय ने कहा था कि बगैर किसी नियम का पालन किए उपकरणों को जब्त करना गंभीर मसला है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के पीठ ने गुरुवार को 2021 से ही दिशानिर्देश तैयार करने में देरी को लेकर चिंता जताई।
न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू से पूछा, ‘समस्या अंतराल अवधि में अधर में लटकी हुई है। नोटिस (याचिका पर) 2021 में जारी किया गया था। यह पिछले कुछ समय से चल रहा है। आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? आप बैठकें कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कब निकलेगा?’