facebookmetapixel
अगले हफ्ते कुल 9 कंपनियां बांटेगी अपना मुनाफा; पावर, ब्रोकिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक तक लिस्ट मेंDelhi Weather Today: दिल्ली में ‘बहुत खराब’ AQI, घने कोहरे के बीच GRAP-3 फिर लागूफ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी बेचने के बाद टाइगर ग्लोबल के लिए मुश्किल, सरकार करेगी टैक्स वसूलीIPO Next Week: Bharat Coking Coal से Shadowfax तक, अगले सप्ताह इन कंपनियों के IPO की बहारSenior Citizens FD Rates 2026: 8% तक ब्याज, कहां मिल रहा है सबसे बेहतर रिटर्न?1 अप्रैल से UPI के जरिए सीधे EPF निकाल सकेंगे कर्मचारी, विड्रॉल प्रक्रिया से मिलेगी राहत2025 में भारत के शीर्ष 20 स्टार्टअप ने फंडिंग में बनाई बढ़त, पर छोटे स्टार्टअप को करना पड़ा संघर्षReliance Q3FY26 results: आय अनुमान से बेहतर, मुनाफा उम्मीद से कम; जियो ने दिखाई मजबूतीभारत-जापान ने शुरू किया AI संवाद, दोनों देशों के तकनीक और सुरक्षा सहयोग को मिलेगी नई रफ्तारभारत अमेरिका से कर रहा बातचीत, चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से मिलेगी छूट: विदेश मंत्रालय

डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर 6 सप्ताह में बने नियम: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने कहा था कि बगैर किसी नियम का पालन किए उपकरणों को जब्त करना गंभीर मसला है।

Last Updated- December 14, 2023 | 10:49 PM IST
Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती के लिए 6 सप्ताह के भीतर नियम बनाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने 7 नवंबर को केंद्र से कहा था कि व्यक्तियों, खासकर मीडिया से जुड़े पेशेवरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। न्यायालय ने कहा था कि बगैर किसी नियम का पालन किए उपकरणों को जब्त करना गंभीर मसला है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के पीठ ने गुरुवार को 2021 से ही दिशानिर्देश तैयार करने में देरी को लेकर चिंता जताई।

न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू से पूछा, ‘समस्या अंतराल अवधि में अधर में लटकी हुई है। नोटिस (याचिका पर) 2021 में जारी किया गया था। यह पिछले कुछ समय से चल रहा है। आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? आप बैठकें कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कब निकलेगा?’

First Published - December 14, 2023 | 10:49 PM IST

संबंधित पोस्ट