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सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 नियमों में दी ढील की अनुमति, थोड़ी साफ हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने CAQM को चरण-दो प्रतिबंधों में GRAP-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया।

Last Updated- December 05, 2024 | 6:32 PM IST
Supreme Court allows relaxation in GRAP-4 rules, relief from pollution in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 नियमों में दी ढील की अनुमति, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर में सुधार के मद्देनजर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP)-चार के कड़े प्रतिबंधों को दूसरे चरण तक शिथिल करने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने CAQM को चरण-दो प्रतिबंधों में GRAP-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया। पीठ ने CAQM को बताया कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक को पार कर गया तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और यदि AQI 400 को पार कर गया तो चरण-चार प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

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शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि पिछले चार दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एक्यूआई का स्तर 300 से अधिक नहीं हुआ। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

First Published - December 5, 2024 | 6:32 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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