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केरल HC ने GST रिटर्न के मूल्यांकन आदेशों के लिए समयसीमा बढ़ाने के केंद्र के कदम को बरकरार रखा

यह फैसला बीएसएनएल के टॉपअप और रिचार्ज कूपन और दक्षिण रेलवे की कुछ सेवाओं से संबंधित एक याचिका पर आया है।

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इंदिवजल धस्माना   
Last Updated- May 23, 2024 | 11:26 PM IST

केरल उच्च न्यायालय ने कोविड के दौरान दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न के लिए कारण बताओ नोटिस के बाद मूल्यांकन आदेश जारी करने की समयसीमा बढ़ाने के केंद्र के कदम की वैधता को बरकरार रखा है।

यह आदेश एक याची द्वारा दायर विशेष मामले में दिया गया था, जो बीएसएनएल के टॉपअप और रिचार्ज कूपन और दक्षिण रेलवे की कुछ सेवाओं से जुड़ा था।

ईवाई में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने इस मामले का ब्योरा देते हुए कहा कि याची ने जीएसटी अधिकारियों के आकलन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह समय विशेष के लिए था और उनकी आउटपुट टैक्स देनदारी, संबंधित जीएसटी फॉर्म में मौजूद नहीं थी।

First Published : May 23, 2024 | 10:21 PM IST