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Delhi Pollution: प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, पटाखों पर सख्त प्रतिबंध

Delhi: आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा इन्हें जलाने और ऑनलाइन विपणन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है।

Last Updated- December 20, 2024 | 6:34 AM IST
Delhi firecracker ban
Representative image

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ लगा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (पर्यावरण) ए. के. सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है।

आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा इन्हें जलाने और ऑनलाइन विपणन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

First Published - December 20, 2024 | 6:34 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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