वित्त-बीमा

रिजर्व बैंक ने NBFC के लिए स्व-नियामकीय संगठनों की मान्यता को लेकर आवेदन मंगाए

SRO के रूप में मान्यता मिलने के बाद या परिचालन शुरू होने से पहले के एक साल में न्यूनतम दो करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

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भाषा   
Last Updated- June 19, 2024 | 7:53 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने NBFC के लिए स्व-नियामकीय संगठनों (SRO) की मान्यता के लिए बुधवार को आवेदन आमंत्रित किए। SRO के रूप में मान्यता मिलने के बाद या परिचालन शुरू होने से पहले के एक साल में न्यूनतम दो करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) क्षेत्र के लिए अधिकतम दो SRO को मान्यता दी जाएगी। RBI ने अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए SRO को मान्यता देने के लिए मार्च में रूपरेखा जारी की थी। इस रूपरेखा में उद्देश्य, दायित्व, पात्रता मानदंड, संचालनक मानक और आवेदन प्रक्रिया का जिक्र किया गया था।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, SRO की तकनीकी विशेषज्ञता से नियमों की प्रभावशीलता बढ़ती है और वे तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर अपनी राय देकर विनियामक नीतियों को तैयार करने एवं संशोधन में भी मदद करते हैं।

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RBI ने SRO के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए कहा, “NBFC क्षेत्र के लिए SRO मुख्य रूप से निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और फैक्टर्स (एनबीएफसी-फैक्टर्स) की श्रेणियों में एनबीएफसी के लिए परिकल्पित हैं। हालांकि एसआरओ में एनबीएफसी की अन्य श्रेणियां भी सदस्य हो सकती हैं।”

केंद्रीय बैंक ने कहा कि मान्यता-प्राप्त एसआरओ में एनबीएफसी-आईसीसी, एचएफसी और एनबीएफसी-फैक्टर्स का अच्छा मिश्रण होना चाहिए। इसके लिए आवेदन 30 सितंबर, 2024 तक दाखिल किए जा सकते हैं।

First Published : June 19, 2024 | 7:53 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)