प्रॉपर्टी सेल पर आय कर

Published by
बीएस संवाददाता
Last Updated- December 06, 2022 | 9:03 PM IST

मैंने सितंबर, 2004 में 2.64 लाख रुपये में एक मकान खरीदा था। चार साल बाद मैनें इस मकान को 4.94 लाख रुपये में बेच दिया।


मेरी सालाना आय 1.90 लाख रुपये है। क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं कैपिटल गेन्स को अपनी आय के हिस्से के तौर पर दिखाऊं? मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स कितना देना पड़ेगा?  -के नागराज, बेंगलुरू


अगर आपने तीन साल तक किसी मकान को खरीद कर रखा है, तो उसे बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ेगा। हालांकि आप इस कर पर रियायत का लाभ उठा सकते हैं। आपके केस में इंडेक्स कीमत 3,03,050 रुपये बैठती है और लॉन्ग टर्म गेन्स 1,90,950 रुपये बनता है। ऐसे में कैपिटल गेन्स पर लगने वाला कर 20 फीसदी की फ्लैट दर पर होगा जो 38,190 रुपये बनता है।


हालांकि आप धारा 54 के तहत कर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने मकान की बिक्री के दो साल के अंदर कोई नया मकान खरीदना होगा या फिर तीन साल के अंदर कोई नई आवासीय संपत्ति बनानी होगी। ऐसे में आपके वेतन को ही की अदायगी का आधार माना जाएगा।


आप चाहें तो 1,90,950 रुपये के कैपिटल गेन्स को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस सर्टिफिकेट या नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस राशि पर कर नहीं चुकाना पड़ेगा। पर याद रखें इन बांड्स में तीन साल का लॉक-इन पीरियड है।


मैं एक वित्त वर्ष में इंट्रा डे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जरिए 60,000 से 80,000 रुपये कमा लेता हूं। इस आय पर किस श्रेणी के तहत कर लगेगा। मुझे एफएंडओ के तहत जो नुकसान हुआ है, क्या मैं उसके लिए कर में रियायत का हकदार हूं। मेरी सालाना आय छह लाख रुपये है। -अभिषेक जावेरी, मुंबई


शेयर बाजार में डेरिवेटिव्स के तहत किए गए किसी भी कारोबार पर ‘व्यापार’ के तहत कर लगता है। इसे सटोरिये कारोबार के तहत  नहीं देखा जाता है। इसलिए आपको इस कारोबार में जो मुनाफा हुआ है उसमें से आप एफएंडओ के तहत होने वाले नुकसान को घटा सकते हैं।


आपने इंट्रा डे ट्रेडिंग और एफएंडओ के लिए जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन  टैक्स (एसएसटी) चुकाया है, उसके लिए भी आप कर में छूट के हकदार हैं। आपने पेट्रोल, फोन बिल और मकान किराए पर जो खर्च किया है उसके लिए भी आप कर में छूट के हकदार हैं।


मैंने फरवरी में अपने र्भाई को एक लाख रुपए चेक के जरिए तोहफे के तौर पर दिए थे। क्या मुझे वर्र्ष 2008-2009 के इनकम टैक्स रिटर्न में इसका उल्लेख करना चाहिए? मेरे पास इस तोहफे से संबंधित कौन से दस्तावेज होने चाहिए? – ममता थडानी, उल्हास नगर


नजदीकी संबंधियों जैसे माता, पिता, भाई, बहन को दिए जाने वाले तोहफे पर प्राप्तकर्ता को को कोई कर नहीं चुकाना पड़ता है। इसलिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप टैक्स रिटर्न में इस तोहफे का उल्लेख करें।


आप चाहें तो अपने इनकम शीट में एक नोट के तौर पर इसका उल्लेख कर सकते हैं। जहां तक दस्तावेज की बात है तो आप एक स्टांप पेपर पर गिफ्ट डीड के तौर पर इसका उल्लेख कर सकते हैं। यह आपके और आपके र्भाई के रिकार्ड के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके र्भाई के आय कर निर्धारण में इस दस्तावेज की मदद ली जा सकती है।


मैं एक अमेरिकी हूं और पिछले पांच साल से भारत में काम कर रहा हूं। मेरे पास वीजा, आवासीय परमिट और पैन कार्ड है। क्या मैं कर बचाने के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकता हूं? – विलियम कार्टर, मुंबई


चूंकि आप पांच साल से भारत में रह रहे हैं, इसलिए आपको भारतीय आयकर कानून के तहत भारतीय निवासी की तरह ही समझा जाएगा। जिन स्कीमों में भारतीय नागरिक होने की शर्त नहीं रखी गई हो, आप उन्हें छोड़कर कर बचाने के लिए बाकी सभी स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। हां पीपीएफ, एनएससी आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पर बीमा प्रीमियम्स और ईएलएसएस म्युचुअल फंड्स में निवेश का लाभ आपको मिलेगा।


(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।)

First Published : May 4, 2008 | 11:51 PM IST