वित्त-बीमा

Health insurance: दावा नहीं होने पर स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में छूट

Health insurance: अभी स्वास्थ्य बीमा धारकों को 'नो क्लेम बोनस' के तहत एकीकृत हुआ बोनस दिया जाता है।

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आतिरा वारियर   
Last Updated- May 29, 2024 | 10:52 PM IST

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक बीते वर्ष कोई दावा नहीं करने की स्थिति में प्रीमियम के भुगतान में छूट प्राप्त कर सकेंगे। भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कहा है कि कोई दावा नहीं किए जाने की स्थिति में ग्राहकों को प्रोत्साहन दें।

इस क्रम में ‘नो क्लेम बोनस’ के तहत बीमा राशि बढ़ाई जाए या प्रीमियम राशि पर छूट दी जाए। अभी स्वास्थ्य बीमा धारकों को ‘नो क्लेम बोनस’ के तहत एकीकृत हुआ बोनस दिया जाता है। इसके तहत बीमा का दावा करने पर मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया जाता है।

अब ग्राहकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह बीमा की राशि को बढ़ावाना चाहते हैं या पॉलिसी को रिन्यू कराने पर प्रीमियम में छूट चाहते हैं। यह नए मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू हुए हैं। मोटर वाहन बीमा में पॉलिसी धारकों को ‘नो क्लेम बोनस’ के तहत पॉलिसी रिन्यू करने पर छूट दी जाती है।

First Published : May 29, 2024 | 10:52 PM IST